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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाज़त दी, सार्वजनिक संस्थानों में भटकते कुत्तों को नहीं हटाने का आदेश बरकरार
🕒 1 day ago

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिससे 'रेबी और खतरनाक' कुत्तों को मारने की अनुमति मिल गई है, जबकि सार्वजनिक संस्थानों में मौजूद आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को वापस नहीं लिया गया। यह निर्णय कई पक्षों में भारी बहस का कारण बना, क्योंकि यह न्यायालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश का प्रतीक है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब कोई कुत्ता रेबी रोग से ग्रस्त हो और उसका व्यवहार अत्यधिक आक्रामक हो, तो उसकी हत्या को मानवता से परे मानते हुए सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में माना गया है। इस आदेश से पहले कई राज्यों में ऐसे कुत्तों को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी, जिससे रोग के फैलने की आशंका बनी रहती थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के कुत्तों को जलद और मानवीय तरीके से समाप्त किया जाएगा, जिससे जनता के जीवन को अनावश्यक जोखिम से बचाया जा सके। दूसरी ओर, सार्वजनिक संस्थानों, जैसे स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में मौजूदा आवारा कुत्तों को हटाने के दिशा-निर्देशों को निरस्त नहीं किया गया। अदालत ने यह निर्णय इसलिए बरकरार रखा क्योंकि उन संस्थानों में कुत्तों की उपस्थिति से विद्यार्थियों और कर्मचारियों में भय और असुविधा उत्पन्न हो रही थी। हालांकि, अदालत ने यह संकेत दिया कि इस मुद्दे पर अभ्यस्त नियमों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उचित समाधान निकाला जाना चाहिए, जिसमें कुत्तों का सुरक्षित स्थानांतरण या पुनर्वास शामिल हो सकता है। विरोधियों ने अदालत के इस फैसले को पशु अधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुत्तों को मारना जीवित प्राणियों के अधिकारों का उल्लंघन है और इस प्रकार के आदेश से सामाजिक नैतिकता पर बुरा असर पड़ेगा। परन्तु समर्थकों ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया, यह तर्क देते हुए कि रेबी रोग का कोई इलाज नहीं है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। अंत में, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दोधारी तलवार के समान है। यह न केवल रेबी और खतरनाक कुत्तों से उत्पन्न खतरे को समाप्त करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। भविष्य में इस दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये स्थानीय प्रशासन, पशु चिकित्सकों और समाज के सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत होगी, ताकि मानव जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण को भी समान महत्व दिया जा सके।

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✍️ By Pradeep Yadav | 19 May 2026