📰 Kotputli News
Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने की चुनावी रोल्स के SIR पर अहम फैसला: निर्वाचन आयोग को मिला व्यापक अधिकार
🕒 1 week ago

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्थापित निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध करार दिया। यह निर्णय कई राज्यों में अब तक चल रहे विवादों का अंत करता है और चुनावी सूची में संशोधन के लिए आयोग को विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में बihar, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों के मतदाता सूची में नाम हटाने के सवाल प्रमुख रहे। कई राजनैतिक दलों और नागरिक संगठनों ने कहा था कि ECI ने अपने वैधानिक अधिकारों से बाहर कदम रखा है, जिससे कई वैध मतदाता अपनी सूची से हटाए गए। कोर्ट ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति अन्ना वैद्य के प्रमुख मत के आधार पर कहा कि 'ECI ने अपने निर्धारित प्रावधानों के तहत SIR प्रक्रिया को लागू किया है और यह प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचालित की गई है'। विवरण के अनुसार, SIR प्रक्रिया का उद्देश्य उन नामों को हटाना है जिनपर शंका है कि वे असली मतदाता नहीं हैं या दोहरे नाम हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आयोग ने सूचित किया कि किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उचित सुनवाई और सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि ECI ने अपने वैधानिक प्रावधानों के तहत ही कार्य किया है और यह प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फैसले के बाद, ECI को निर्देश दिया गया कि वह उन सभी व्यक्तियों के नामों को केंद्र सरकार को अग्रेषित करे जिनके बारे में शंका है कि उन्होंने सूची में अनधिकृत रूप से अपना नाम दर्ज कराया है। यह कदम भविष्य में संभावित धोखाधड़ी को रोकने के साथ-साथ मतदाता सूची की सूक्ष्मता को भी बढ़ाएगा। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित राज्य चुनाव कार्यालय इस फैसले को तुरंत लागू करें और किसी भी प्रकार की देरी या बाधा न बनाएं। अंत में यह स्पष्ट हो गया है कि अब न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में ECI को आवश्यक स्वतंत्रता दी है, जिससे आगे चलकर मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई भी अनियमितता या विवाद आसानी से सुलझाया जा सकेगा।

Stay connected with Kotputli News for latest updates.


📲 Share on WhatsApp
✍️ By Pradeep Yadav | 27 May 2026