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Breaking News: दिल्ली जिमखाना क्लब ने हाई कोर्ट में दायर किया दावें: 27.3 एकड़ लुटियंस डेली को खाली कराने के निर्देश से विरोध
🕒 1 week ago

दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब ने हाल ही में उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के उस आदेश को रोकना है जिसमें क्लब को लुटियंस डेली में स्थित 27.3 एकड़ प्रॉपर्टी से खाली करने का निर्देश दिया गया था। यह मुद्दा न केवल एक निजी क्लब की संपत्ति के अधिकारों को छूता है, बल्कि दिल्ली में विरासत, भूमि उपयोग और सरकारी नीतियों के बीच के जटिल संबंधों को भी उजागर करता है। क्लब के सदस्यों ने कहा कि वे वैध लीज़ समझौते के तहत इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं और अचानक आदेश के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इस कारण से क्लब के कर्मी और सदस्य भविष्य को लेकर असंतोष में हैं और अधिवेशन में पूछताछ का समर्थन कर रहे हैं। क्लब के अनुसार, इस भूमि पर उनका किराया भुगतान हमेशा समय पर किया गया है, परन्तु केंद्र ने हाल ही में 47.58 करोड़ रुपये के बकाए हुए किराए का हवाला देते हुए चार नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि लीज़ के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इस कारण से उन्हें अदालत में खड़ा किया गया है। जिमखाना क्लब ने यह दलील दी है कि इन सभी नोटिसों को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सही समय पर नहीं दिया गया और उनका विवाद कई सालों से बढ़ता जा रहा है। क्लब ने यह भी कहा कि उनका कुल नेट वर्थ 129 करोड़ है और इसमें निवेश पर्सनल म्यूचुअल फंड्स में 200 करोड़ रुपये तक है, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाता है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक हित और धारा 226 के तहत लुटियंस डेली के पुनर्विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इस प्रॉपर्टी को अब सरकारी अधिग्रहण के तहत विकसित करने की योजना है, जिससे शहर में सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इस पर कई विशेषज्ञों की राय भी मिली है कि बड़ी सार्वजनिक भूमि पर निजी क्लब की जगह देना अनैतिक हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि ऐसी विरासत संपत्तियों को संरक्षित रखना चाहिए। इस बहस के बीच, क्लब के स्टाफ को नौकरी की सुरक्षा को लेकर डर है और उन्होंने अपना भविष्य तनावपूर्ण बताया है। विचार-विमर्श के दौरान, कई नागरिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार पुनर्विकास के नाम पर निजी संस्थाओं को बाहर कर रही है, तो यह पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। वहीं, कुछ राजनैतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि लुटियंस डेली का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है। अंत में, दिल्ली जिमखाना क्लब की हाई कोर्ट में दर्ज याचिका ने इस विवाद को एक नई मोड़ दिया है। अदालत के निर्णय के इंतज़ार में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मामले का परिणाम न केवल क्लब की भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि दिल्ली की विरासत संपत्तियों के प्रबंधन और सार्वजनिक भूमि उपयोग की नीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा।

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✍️ By Pradeep Yadav | 25 May 2026