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Breaking News: दिल्ली जिमखाना क्लब ने 27.3 एकड़ भूमि खाली करने की सरकारी आदेश के खिलाफ दायर हाई कोर्ट में याचिका
🕒 1 week ago

दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। केंद्र ने हाल ही में क्लब को 27.3 एकड़ उत्तरी लूटेंस दिल्ली के प्रतिष्ठित परिसर को खाली करने का निर्देश दिया था, जिससे क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों में गहरी चिंता और असहजता पनपी है। क्लब का मुख्य प्रतिनिधि इस याचिका में कहा कि यह आदेश अनावधानिक है और क्लब की संपत्ति, साजा विरासत और मौजूदा कार्यशैली को बुरी तरह प्रभावित करेगा। जिमखाना क्लब, जिसकी स्थापना सन् 1919 में हुई, दिल्ली की सामाजिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह क्लब न केवल खेलकूद की सुविधाएँ प्रदान करता है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनयिक सभाओं और व्यापारिक मीटिंग्स का भी केंद्र रहा है। क्लब की कुल संपत्ति में लगभग दो सौ करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और एक सशक्त शुद्ध मूल्य शामिल है, जो इसे भारत के सबसे धनी क्लबों में स्थान देता है। इस पर अधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर अदालत को यह भी दिखाया गया कि क्लब ने अपने सदस्यों को अत्यंत प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिये कई वर्षों से निवेश किया है। केंद्रीय सरकार ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नियोजन आवश्यकताओं और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सरकार का यह कहना है कि इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिये पुनः वितरित किया जायेगा, जिससे शहर के विकास में सहयोग मिलेगा। हालांकि, जिमखाना क्लब के प्रतिनिधियों ने इस बात को अस्वीकार किया कि भूमि का अधिग्रहण वैध प्रक्रिया के बिना हो रहा है और कर्मचारियों के लिये नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता को बड़ा खतरा बन रहा है। कई कर्मचारियों ने बताया कि वे अब रोज़गार के लिये चिंतित हैं, क्योंकि क्लब के संचालन पर बड़ा असर पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और सुनवाई का समय निर्धारित किया। अदालत ने दोनों पक्षों से विस्तृत दस्तावेज़ी साक्ष्य और कानूनी वाद-विवाद की अपेक्षा की है। यदि कोर्ट इस आदेश को रद्द कर देती है, तो क्लब अपनी मौजूदा संपत्ति पर कब्जा बनाए रखेगा और कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित माना जाएगा। लेकिन यदि कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला करती है, तो क्लब को निर्धारित समय सीमा में सम्पूर्ण परिसर खाली करना पड़ेगा, जिससे उसके कार्यकाल में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी। निष्कर्षतः, यह मामला न केवल एक सामाजिक क्लब के भविष्य को निर्धारित करेगा, बल्कि दिल्ली के सार्वजनिक भूमि उपयोग नीति और निजी संस्थानों के अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। समय के साथ अदालत का निर्णय इसी बहस का निर्णायक बिंदु बन जाएगा, जिससे सभी हितधारकों को अपेक्षित न्याय और स्पष्टता मिल सकेगी।

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✍️ By Pradeep Yadav | 25 May 2026