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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने किया टिम्‍कल कांग्रेस की मांग पर निर्णायक फ़ैसलाः केंद्र‑नियुक्त गिनती स्टाफ को नहीं किया आगे कोई आदेश
🕒 1 hour ago

सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी विशेष बेंच में ट्रिनामूल कांग्रेस (TMC) की अपील को खारिज कर दिया, जिससे केंद्र द्वारा नियुक्त चुनाव गिनती अधिकारियों को आगे कोई आदेश नहीं दिया गया। यह निर्णायक फैसला उन 10,000 से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को जारी किए गए गिनती स्टाफ के पद से हटाने की मांग को खारिज कर रहा है, जो पिछले महीनों में कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तनाव का कारण बन रहा था। कोर्ट ने अपने मुख्य निर्णय में कहा, "अब और कोई आदेश आवश्यक नहीं है," और इस प्रकार TMC द्वारा उठाए गए विवाद को समाप्त कर दिया। ट्रिनामूल कांग्रेस ने अपने एलीट नेताओं के साथ, विशेषकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, इस बारे में सवाल उठाए थे कि क्या केंद्र के कर्मचारियों को राज्यीय गिनती में नियुक्त करना संविधान के नीतियों के विरुद्ध नहीं है। उनका तर्क था कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति से राज्य सरकार की चुनावी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है और इससे चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात की संभावना पैदा हो सकती है। यह मुद्दा कई अग्रिम सुनवाइयों में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय के खिलाफ उठाया गया था, जिसने कहा था कि "केंद्रीय कर्मचारियों को गिनती में रहना अनुमति है"। कोर्ट की इस सुनवाई में कई प्रमुख वकीलों ने तर्क प्रस्तुत किए। एक ओर, सरकार और ECI ने इस बात पर बल दिया कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिये गिनती में अनुभवी और तटस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता है, और यह नियम पहले भी कई बार मान्य हो चुका है। दूसरी ओर, TMC ने यह माना कि इस प्रकार की नियुक्ति से उनके मतदाताओं का भरोसा घटेगा और चुनावी परिणामों की वैधता पर प्रश्न चिह्न लगेगा। अंततः, न्यायसुलभता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा नियमों में कोई खामी नहीं है और इस कारण आगे कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि यह निर्णय ममता बनर्जी की रणनीति में एक बड़ी चोट है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को चुनावी माहौल में ज्वालामुखी बनाकर विपक्षी गुटों को कमजोर करने की कोशिश की थी। साथ ही, यह निर्णय अन्य राज्य कांग्रेसियों के लिये भी चेतावनी स्वरूप है कि केन्द्र के कर्मचारियों को गिनती में रखने का प्रचलित नियम अभी भी वैध है और इसे बदलने के लिये गंभीर विधायी चर्चा या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष स्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने 'कोई आगे आदेश आवश्यक नहीं' कहकर TMC की लंबी लड़ाई को समाप्त कर दिया और यह स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से न केवल केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बना रहेगा, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी गिनती प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहेगी। अब राजनीतिक दलों को अन्य वैध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, न कि इस प्रकार की प्रशासनिक चुनौतियों पर, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना किसी धुंधलेपन के आगे बढ़ाया जा सके।

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✍️ By Pradeep Yadav | 02 May 2026