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Breaking News: कोलकाता हाई कोर्ट ने किया एजे शार्मा आईपीएस के खिलाफ तात्कालिक राहत आवेदन को खारिज, चुनावी पर्यवेक्षक को मिली बड़ी राहत
🕒 2 hours ago

कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में चुनावी पर्यवेक्षक अजय शर्मा, आईपीएस, के विरुद्ध दायर तात्कालिक राहत (इमरजेंसी अपील) को खारिज कर दिया। यह मामला तब उभरा जब पश्चिम बंगाल के विभिन्न राजनीतिक दलों ने कहा कि अजय शर्मा, जिन्हें "उपस्थिती सिंहह" के रूप में जाना जाता है, ने मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की। इस कारण कुछ राजनीतिक संगठनों ने कोर्ट से आदेश मांगा था कि शर्मा के सर्वेक्षण के अधिकार को रोक दिया जाए ताकि वे चुनाव में किसी भी तरह का दुरुपयोग न कर सकें। लेकिन कोर्ट ने यह मानते हुए कि वर्तमान में कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि अजय शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है, इस आपील को अस्वीकार कर दिया। अजय शर्मा एक अनुभवी आयपीएस अधिकारी हैं, जिनका पूर्व कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा। उन्हें कई बार "उप सिंहह" कहा गया है क्योंकि उन्होंने कई गंभीर अपराधों को सुलझाने में तेज़ और निडर कार्रवाई की है। इस कारण वही अब पश्चिम बंगाल में चुनाव अभीषक बैनर्जी के मजबूत आधार के पास में कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ कई पक्षों ने आरोप लगाए कि उन्होंने टेम्पलेटिंग, डर-धमकी और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए दुरुपयोग किया है। इन आरोपों को लेकर कई राजनैतिक दलों ने कोर्ट में आपराधिक संदिग्धता का उल्लेख किया, जिससे कोर्ट ने यह आदेश सुनाया कि जिस तरह से इस मामले को लाया गया था, वह बुनियादी सिद्धांतों से भिन्न है और इसलिए न्यायालय ने आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए आवश्यक तत्काल आदेश नहीं दिया। कोर्ट का यह निर्णय कई स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया। एक ओर, कई टीएमसी कार्यकर्ता इस निर्णय को लोकतंत्र के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं, और उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन की योजनाएं बना ली हैं। "अगर वह सिंहह है तो मैं पुष्पा हूँ," यह उक्ति टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कही, जो अजय शर्मा के बयान के प्रतिकूल प्रतिक्रिया में कही गई थी। दूसरी ओर, कई दलों ने इस निर्णय को चुनाव आयोग की स्थिरता और न्यायिक प्रक्रिया की सुदृढ़ता के रूप में उजागर किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी भी अधिकारी को प्रतिबंधित नहीं किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने भी इस मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सभी अधिकारीयों को विनम्रता और निष्पक्षता से काम करने का निर्देश देगा। आयोग ने यह भी कहा कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए सभी निगरानी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देगा। वहीं, अजय शर्मा ने इस निर्णय को स्वागत किया और कहा कि "मैं अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता हूँ और जनता की सेवा में कभी पीछे नहीं हटूँगा।" इस प्रकार, कोलकाता हाई कोर्ट का यह फ़ैसला चुनावी प्रक्रिया में संतुलन बनाने और न्यायिक अनुशासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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✍️ By Pradeep Yadav | 28 Apr 2026