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Breaking News: दिल्ली हाई कोर्ट ने MeiTY समीक्षक समिति को अभिजीत दिपके के अनब्लॉकिंग याचिका पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया
🕒 1 day ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इंटरनेट पर बहस का केंद्र बन चुके एक मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने MeiTY (मीडिया एवं सूचना तकनीकी युक्ति) की समीक्षक समिति को अभिजीत दिपके की याचिका का विस्तृत परीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की अनब्लॉकिंग की मांग की थी। इस आदेश के बाद कई पक्षों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं और यह देखना बाकी है कि यह निर्णय सामाजिक मंचों की जिम्मेदारी और उपयोगकर्ता अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेगा। अभिजीत दिपके ने कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि उनका अकाउंट अनुचित कारणों से ब्लॉक किया गया है और इससे उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने MeiTY की समीक्षक समिति को यह बताने का अनुरोध किया कि ब्लॉकिंग के पीछे तकनीकी या सामुदायिक दिशानिर्देशों का क्या आधार है। दिपके की इस वकालत पर कई नागरिक समूहों ने समर्थन जताया, जबकि कुछ सामाजिक मंचों की सुरक्षा टीमों ने कहा कि ब्लॉकिंग उचित था और किसी भी गलत जानकारी का प्रसार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। कोर्ट ने समिति को तीन हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया और इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा। इस रिपोर्ट में ब्लॉकिंग के कारण, लागू नियमों की व्याख्या और संभावित समाधान शामिल होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि यदि समिति की रिपोर्ट पर्याप्त नहीं रही तो कोर्ट पुनः समीक्षा करेगा और उचित आदेश जारी करेगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नियमों का पालन करवाने के साथ-साथ उपयोगकर्ता के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी न्यायालय की प्राथमिकता है। इस दांव-पेंच में अब देखना यह है कि MeiTY की समीक्षक समिति किस प्रकार का निष्कर्ष निकालती है। यदि समिति यह पाती है कि ब्लॉकिंग अनावश्यक थी तो अकाउंट की तुरंत पुनर्स्थापना का आदेश दिया जा सकता है, जबकि यदि ब्लॉकिंग उचित ठहरती है तो दिपके को इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बीच सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस मामले को लेकर अपने‑अपने मंचों पर चर्चा तेज़ कर दी है, जहाँ कई ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक बताया है। निष्कर्षतः, दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश डिजिटल युग में न्याय और तकनीकी शासन के बीच के जटिल संबंध को उजागर करता है। अभिजीत दिपके की याचिका ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ता के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक हित की रक्षा का दायित्व भी निभाना चाहिए। आगे आने वाली समीक्षक समिति की रिपोर्ट इस दुविधा को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह देखना बचेगा कि क्या इस निर्णय से भविष्य में समान मामलों में एक स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित होगा।

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✍️ By Pradeep Yadav | 29 May 2026